एनपीएस वात्सल्य क्या है? पात्रता, निवेश राशि, निकासी, ऑनलाइन खरीदारी कैसे करें से संबंधित नियम What is NPS Vatsalya? Rules regarding eligibility, investment amount, withdrawals, how to buy online.
वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की है कि एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया जा रहा है, जिसमे नए पंजीकृत नाबालिग ग्राहकों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड भी जारी किया जायेगा।
यह नया कार्यक्रम भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य बच्चों के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा के लिए जल्दी शुरुआत करना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस योजना के प्रशासन की देखरेख करेगा।
एनपीएस वात्सल्य क्या है
What is NPS Vatsalya – एनपीएस वात्सल्य के माध्यम से माता-पिता अपने पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ सुनिश्चित करने की अनुमति देगा।
एनपीएस वात्सल्य फ्लेक्सिबल योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिससे माता-पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, इस प्रकार यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ है।
एनपीएस वात्सल्य में कौन निवेश कर सकता है?
Who can invest in NPS Vatsalya? – कोई भी भारतीय नागरिक अपने बच्चों की ओर से एनपीएस वात्सल्य में निवेश कर सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि एनपीएस वात्सल्य खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाना चाहिए। हालाँकि, नाबालिग के पास वयस्क होने पर भी इसे जारी रखने का विकल्प होगा।
नाबालिग का अभिभावक भी एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए पात्र होगा।
एनपीएस वात्सल्य- निकासी, निकासी और मृत्यु
NPS Vatsalya- Withdrawal, exit and death – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार: “शिक्षा, कोई विशिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक आप निकल सकते है इसकी इस स्कीम में अनुमति है। किन्तु ये अधिकतम तीन बार ही निकाल सकते है।
बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ये खाता NPS टियर-I (सभी नागरिक) में सहज बदल जायेगा।
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकासी की अनुमति
Exit allowed on attainment of 18 years of age – निकासी के लिए निम्न नियम है –
- 2.5 लाख रुपये से अधिक का कोष – कोष का 80% एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है और 20% एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- 2.5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर का कोष – पूरा कोष एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- मृत्यु होने पर, पूरा कोष अभिभावक को वापस कर दिया जाएगा।”
एनपीएस-वात्सल्य की मुख्य विशेषताएं
Salient features of NPS- Vatsalya – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार:
- योजना: पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित एक बचत-सह-पेंशन योजना है।
- पात्रता: सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष तक की आयु)।
- संचालन:
- नाबालिग के नाम पर खोला गया खाता और अभिभावक द्वारा संचालित।
- नाबालिग एकमात्र लाभार्थी होगा।
एनपीएस वात्सल्य खाता कहां खोलें
Where to open NPS-Vatsalya account – एनपीएस वात्सल्य खाता पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से खोला जा सकता है जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-एनपीएस शामिल हैं।
NPS-वात्सल्य खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
Documents required to open NPS-Vatsalya – NPS-वात्सल्य खोलने के लिए निम्न आवश्यक दस्तावेजो की आवश्यकता होगी-
- अभिभावक का KYC, जिसमे आपको पहचान और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना।
- नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण
- यदि अभिभावक NRI है तो नाबालिग का NRE/NRO बैंक खाता (एकल या संयुक्त)।
निवेश विकल्प
NPS Vatsalya Investment Choices – अभिभावक कोई भी पेंशन फंड चुन सकता है जो PFRDA-पंजीकृत हो। लेकिन इसमें कुछ मोड के चॉइस भी है जो इस प्रकार से है –
- डिफ़ॉल्ट विकल्प (Default Choice): मॉडरेट लाइफ़साइकिल फंड – LC-50 (50% इक्विटी)।
- ऑटो विकल्प (Auto Choice): अभिभावक लाइफ़साइकिल फंड – एग्रेसिव – LC-75 (75% इक्विटी), मॉडरेट LC-50 (50% इक्विटी), या कंज़र्वेटिव LC-25 (25% इक्विटी) चुन सकता है।
- सक्रिय विकल्प (Active Choice): अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट डेट (100% तक), सरकारी सिक्योरिटीज (100% तक), और अल्टरनेट एसेट (5% तक) में फंड के आवंटन का सक्रिय रूप से निर्णय ले सकता है।
एनपीएस वात्सल्य के तहत न्यूनतम और अधिकतम योगदान क्या है?
What is the minimum and maximum contribution under NPS Vatsalya? – एनपीएस वात्सल्य के तहत, न्यूनतम योगदान 1000 रुपये प्रति वर्ष होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है।
एनपीएस वात्सल्य आंशिक निकासी नियम क्या है?
What is NPS Vatsalya partial withdrawal rule – एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के तीन साल बाद आंशिक निकासी का विकल्प उपलब्ध होगा।
एसबीआई पेंशन फंड वेबसाइट के अनुसार, पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार, 75% से अधिक की विकलांगता आदि के लिए कॉर्पस का 25% तक आंशिक रूप से निकाला जा सकता है।
एसबीआई पेंशन फंड वेबसाइट के अनुसार, आंशिक निकासी विकल्प का लाभ ग्राहक के 18 वर्ष की आयु तक तीन बार उठाया जा सकता है।
नाबालिग के 18 वर्ष का होने पर NPS वात्सल्य खाते का क्या होता है?
What happens to the NPS Vatsalya account when the minor turns 18? – सदस्य 18 वर्ष का होने पर NPS वात्सल्य योजना से बाहर निकल सकते हैं। यदि कुल राशि 2.5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, यदि राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो सदस्य 20% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं और 80% राशि का उपयोग नियमित आय के लिए एन्युटी खरीदने में कर सकते हैं।
सदस्य के पास 18 वर्ष की आयु के बाद भी NPS वात्सल्य खाता जारी रखने का विकल्प भी होगा। NPS वात्सल्य खाता नियमित NPS टियर-I (सभी नागरिक) में परिवर्तित हो जाएगा। SBI पेंशन फंड वेबसाइट के अनुसार, 18 वर्ष का होने के तीन महीने के भीतर नाबालिग का नया KYC आवश्यक होगा।